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छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को पेंशन, सहायता और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं। राज्य के सेवा पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रमुख सामाजिक न्याय योजनाएं

छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
  • जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न राहत एवं सहायता योजनाएं।

दिव्यांगजनों के लिए पेंशन

इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए मूल निवासी प्रमाण, आयु प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पर इस सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य ऐसे पात्र लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनके पास आय का पर्याप्त साधन नहीं है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट में परिवार को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है।

कौन ले सकता है लाभ?

योजना के अनुसार पात्रता अलग-अलग होती है। सामान्य तौर पर इनमें निम्न वर्गों को शामिल किया जाता है:

  • बुजुर्ग व्यक्ति
  • विधवा महिलाएं
  • दिव्यांगजन
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार
  • आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवार
  • सामाजिक सुरक्षा सहायता के लिए निर्धारित अन्य पात्र श्रेणियां

आवेदन कैसे करें?

पात्र व्यक्ति संबंधित योजना के लिए छत्तीसगढ़ सेवा सेतु/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर निःशक्तता पेंशन के आवेदन के लिए सेवा सेतु पर ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है और पोर्टल पर आवेदन की समय-सीमा भी दी गई है।

जरूरी दस्तावेज

योजना के अनुसार दस्तावेज अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर इनमें:

  • आधार कार्ड
  • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण/बीपीएल संबंधी दस्तावेज
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • फोटो
  • मोबाइल नंबर

शामिल हो सकते हैं। निःशक्तता पेंशन के लिए राज्य के सेवा पोर्टल पर मूल निवासी, आयु, दिव्यांगता और गरीबी रेखा से जुड़े दस्तावेजों का उल्लेख है।

योजना का महत्व

सामाजिक न्याय योजनाएं समाज के उन वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने का माध्यम हैं जो उम्र, दिव्यांगता, वैधव्य या कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण नियमित आय अर्जित करने में कठिनाई का सामना करते हैं। पेंशन और सहायता राशि के माध्यम से सरकार इन परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।



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