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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की महिला-केंद्रित आर्थिक सहायता योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की सम्मान निधि दी जाती है। राज्य के आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण में भी योजना के तहत महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता दिए जाने का उल्लेख है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई 2025 में बंजार विकासखंड की 2,238 पात्र महिलाओं को अप्रैल-जून की तीन महीने की राशि ₹4,500 प्रति लाभार्थी के रूप में बैंक खातों में हस्तांतरित की थी।

कितनी राशि मिलती है?

  • पात्र महिला को ₹1,500 प्रति माह।
  • तीन महीने की राशि एक साथ मिलने पर भुगतान ₹4,500 हो सकता है।
  • भुगतान बैंक खाते में किया जाता है।

2026 में पात्रता में बदलाव

योजना के नियमों में 2026 में बदलाव किए गए हैं। उपलब्ध अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही परिवार में केवल एक महिला को लाभ मिलने की शर्त भी बताई गई है।

जून 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 18 से 20 वर्ष की युवतियों को नई पात्रता व्यवस्था में ₹1,500 मासिक सहायता से बाहर किया गया है। इसलिए आवेदन करते समय वर्तमान आयु और अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि संबंधित विभाग से करना जरूरी है।

किन महिलाओं को मिल सकता है लाभ?

वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

  • महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
  • निर्धारित आयु सीमा पूरी करती हो।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो।
  • परिवार में निर्धारित नियमों के अनुसार केवल एक महिला लाभार्थी हो।
  • सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तें पूरी करती हो।

योजना की पात्रता में समय-समय पर संशोधन हुए हैं, इसलिए पुराने आवेदन फॉर्म या पुरानी आय सीमा को वर्तमान नियम न माना जाए।

आवेदन कैसे करें?

हिमाचल प्रदेश के ई-कल्याण (e-Kalyan) सेवा पोर्टल पर Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Samman Nidhi Yojna सेवा उपलब्ध है।

आवेदन के लिए पात्र महिला संबंधित तहसील/जिला कल्याण कार्यालय से भी जानकारी और फॉर्म प्राप्त कर सकती है। 2026 में नियम बदलने के बाद नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया की रिपोर्ट सामने आई थी।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के दौरान सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • आधार कार्ड
  • हिमाचल प्रदेश का निवास प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक/डाकघर पासबुक
  • आयु प्रमाण
  • परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित कल्याण कार्यालय और वर्तमान आवेदन फॉर्म के अनुसार मान्य होगी।

योजना का महत्व

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के जरिए हिमाचल प्रदेश में पात्र महिलाओं को हर महीने निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार के 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण में योजना के लिए ₹27.64 करोड़ का बजट प्रावधान और उस समय तक 30,929 लाभार्थी महिलाओं को लाभ दिए जाने का उल्लेख था।



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