- October 7, 2026
- Posted by: Ek Yojana
- Categories: Latest Govt Schemes, Manipur
मुख्यमंत्री-गी शोथराबासिंगी तेंगबांग (Chief Minister-gi Shotharabasingi Tengbang) मणिपुर सरकार की दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा और स्वरोजगार जैसी सुविधाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
योजना का उद्देश्य
CMST का मुख्य लक्ष्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के तहत अलग-अलग जरूरतों के लिए कई उप-योजनाओं को शामिल किया गया है।
योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
मुख्यमंत्री-गी शोथराबासिंगी तेंगबांग के अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 प्रकार की सहायता का प्रावधान बताया गया है:
- देखभालकर्ता भत्ता यानी आर्थिक सहायता
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
- मुफ्त यात्रा कार्ड
- सॉफ्ट लोन/रियायती ऋण
- रखरखाव अनुदान
इस तरह योजना केवल मासिक आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, यात्रा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती है।
कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?
उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,500 प्रति माह देखभालकर्ता भत्ते के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 60 से 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों के लिए भी मासिक सहायता की घोषणा की गई थी। वर्तमान राशि और पात्रता के लिए आवेदन के समय मणिपुर समाज कल्याण विभाग के नवीनतम नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।
छात्रवृत्ति की सुविधा
CMST में दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और युवाओं को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आगे बढ़ने में आर्थिक मदद देना है।
मुफ्त यात्रा कार्ड
योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शामिल है। इससे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लाभार्थियों को आवागमन में आर्थिक राहत मिल सकती है।
स्वरोजगार के लिए ऋण
CMST में दिव्यांगजनों को सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को रोजगार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। इसके साथ रखरखाव अनुदान की सुविधा भी योजना के प्रमुख हिस्सों में शामिल है।
कौन ले सकता है लाभ?
योजना मुख्य रूप से मणिपुर के पात्र दिव्यांगजनों के लिए है। अलग-अलग लाभ के लिए दिव्यांगता प्रतिशत, आयु, शिक्षा और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी विशेष उप-योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की वर्तमान पात्रता जांचना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- मणिपुर निवास प्रमाण
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- शैक्षणिक दस्तावेज, यदि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हो
- आय प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
आवेदन कैसे करें?
CMST से संबंधित लाभ के लिए पात्र व्यक्ति मणिपुर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग उप-योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया और फॉर्म की जानकारी लेना बेहतर है।
योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
दिव्यांगजनों के सामने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवागमन से जुड़ी अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं। CMST में इन अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता के साथ छात्रवृत्ति, यात्रा सुविधा और स्वरोजगार ऋण जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे दिव्यांगजनों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलती है।