- October 7, 2026
- Posted by: Ek Yojana
- Categories: Latest Govt Schemes, Manipur
मणिपुर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। मणिपुर के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित कई योजनाएं संचालित हैं। इनके अलावा केंद्र की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की पेंशन योजनाएं भी राज्य में लागू हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को नियमित आर्थिक सहायता देना है, जिनके पास आय का पर्याप्त साधन नहीं है। खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मणिपुर में प्रमुख पेंशन योजनाएं
मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से ये पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं:
- Manipur Old Age Pension Scheme
- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
- Indira Gandhi National Disability Pension Scheme
इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं मणिपुर के eSewa पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
वृद्धावस्था पेंशन
मणिपुर ओल्ड एज पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग और निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सामाजिक कल्याण विभाग के पुराने योजना विवरण में कम आय वाले बुजुर्गों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है।
इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना NSAP का हिस्सा है। मणिपुर सरकार के उपलब्ध आधिकारिक विवरण के अनुसार NSAP का उद्देश्य गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराना है।
विधवा पेंशन
मणिपुर में विधवा महिलाओं के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित है। 2025-26 की सामाजिक कल्याण विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना में BPL परिवारों की 40 से 59 वर्ष की विधवाएं पात्र हैं, जबकि HIV-पॉजिटिव विधवाओं के लिए आयु सीमा 18 से 59 वर्ष बताई गई है। रिपोर्ट में सहायता राशि ₹500 प्रति माह बताई गई है।
कौन ले सकता है लाभ?
पेंशन योजना के अनुसार पात्रता अलग-अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर आवेदक को संबंधित श्रेणी में होना और निर्धारित आर्थिक एवं अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है।
मुख्य लाभार्थी श्रेणियां:
- आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग
- पात्र विधवा महिलाएं
- पात्र दिव्यांग व्यक्ति
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्य
- NSAP के तहत निर्धारित पात्र लाभार्थी
किसी एक पेंशन योजना की पात्रता दूसरी योजना से अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित योजना की मौजूदा शर्तों की जांच करना जरूरी है।
आवेदन कैसे करें?
मणिपुर सरकार के eSewaManipur पोर्टल पर Social Welfare विभाग की कई पेंशन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें Manipur Old Age Pension, Indira Gandhi National Old Age Pension, Indira Gandhi National Widow Pension और Indira Gandhi National Disability Pension जैसी सेवाएं शामिल हैं।
आवेदक संबंधित पेंशन श्रेणी का चयन करके पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है। जरूरत पड़ने पर जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
योजना के अनुसार दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर आवेदक से ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- आधार कार्ड या पहचान प्रमाण
- मणिपुर का निवास प्रमाण
- आय प्रमाण/BPL प्रमाण
- आयु प्रमाण
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र
नोट: आवेदन से पहले संबंधित विभाग के वर्तमान दस्तावेजों और पात्रता नियमों की पुष्टि करें, क्योंकि अलग-अलग पेंशन योजनाओं में नियम और सहायता राशि अलग हो सकती है।