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राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना लागू की है। यह योजना उन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो नौकरी की तलाश में हैं और अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इस योजना का लक्ष्य युवाओं को आर्थिक बोझ से राहत देना और उन्हें करियर के लिए तैयार करना है।

योजना के बारे में

  • राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आर्थिक लाभ देने हेतु प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” को जारी किया है।
  • मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारों के हित में चलायी जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • योजना के अंतर्गत युवक – युवतियों को 1,000 रु /- प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
  • घोषित योजना को अन्य नाम जैसे की “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता स्कीम” या “बिहार चीफ मिनिस्टर निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” से भी जाना जाता है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश में शिक्षित बेरोजगार युवाओ को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जिससे उनको दैनिक खर्चो में सहायता की जा सके।
  • इसके साथ ही उन युवाओ को रोजगार पाने में मदद हेतु उन्हें भाषा संवाद व बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण देना, राज्य में बेरोजगारी में कमी लाना एवं साक्षरता दर में वृद्धि करना है।
  • 2 अक्टूबर 2016 को से लागु इस योजना के द्वारा ना केवल बेरोजगार युवाओ को आर्थिक रूप से मदद करना है बल्कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर को भी कम करना है।
  • बिहार में बेरोजगारी दर का प्रतिशत 3.9 प्रतिशत है जो की देश की कुल बेरोजगारी दर की औसत 3.2 प्रतिशत से अधिक है।
  • इन बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
  • योजना का लाभ बिहार के ऐसे स्थायी युवक एवं युवतिया को दिया जाएगा जिन्होंने 12वीं या स्नातक की शिक्षा ग्रहण की हो लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण न कर रहे हो पात्र होंगे।
  • इसके साथ ही इन युवाओ की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

 

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी -युवाओ को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे : –
    • बिहार सरकार द्वारा लाभार्थियों को 1,000/- रूपये प्रति माह का बेरोज़गारी भत्ता दिया जायेगा।
    • यह लाभ पात्र युवा एवं युवती को अधिकतम 2 वर्षो के लिए दिया जाएगा।
    • सहायता राशि लाभार्थी को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
    • योजना के अंतर्गत बेरोज़गार युवाओं को भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जायेगा।

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक बिहार के उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ के जिला केंद्र में उसने आवेदन जमा करना है ।
  • 20 – 25 वर्ष के युवा ही योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, अर्थात उसके पास स्वयं का कोई रोजगार नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने बिहार के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12 वीं या कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  • आवेदक ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त न की हो।
  • आवेदक को किसी अन्य क्षेत्र से भत्ता, छात्रवृति, या शिक्षा ऋण प्राप्त न हो रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र।
  • 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। (जिसमे आवेदक की जन्म तिथि हो।)
  • स्नातक की मार्कशीट।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते की जानकारी।
  • आधार कार्ड।

युवाओं के लिए बड़ी राहत

इस योजना से हजारों युवाओं को पढ़ाई, ट्रेनिंग और नौकरी की तैयारी में आर्थिक मजबूती मिलेगी। कई राज्यों में ऐसे कार्यक्रम लागू हैं, लेकिन इस योजना को युवाओं के बीच सबसे प्रभावी और परिणाम आधारित माना जा रहा है।

योजना की मुख्य विशेषताए

  • योजना का लाभ अधिकतम दो वर्षो के लिए ही दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • तथा पंजीकरण के बाद जिला प्रबंधन केंद्र तथा परामर्श केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित दिनांक तक करना आवश्यक है।
  • ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र तथा जरुरी दस्तावेजों का सत्यापन जिला प्रबंधन केंद्र तथा परामर्श केंद्र में 60 दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का कुशल युवा (भाषा संवाद एवं बेसिक कंप्यूटर) प्रशिक्षण लेना आवश्यक है।
  • आवेदक को अंतिम 5 महीने का बेरोजगारी भत्ता तभी आवंटित किया जायेगा जब तक वह कुशल युवा प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले।
  • आवेदक को जिस दिन स्थायी अथवा अस्थायी नियोजन या स्वरोगार प्राप्त हो जायेगा उसी दिन से इस योजना के तहत दिया जाने वाला भत्ता हेतु उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी तथा उसका भत्ता उसी दिन बंद कर दिया जायेगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हेतु निम्न विवरण आवेदक द्वारा भरा जायगा।
  • आवेदक का नाम।
  • ईमेल आईडी।
  • आधार नंबर।
  • मोबाइल नंबर।
  • उसके पश्चात दोनों ओटीपी सत्यापित करने के बाद आवेदक द्वारा फॉर्म सबमिट करने पर आवेदक का पंजीकरण हो जायेगा।
  • आवेदक का यूजरनेम व पासवर्ड, ईमेल या एसएमएस द्वारा भेज दिए जायँगे।
  • आवेदक अपने यूजरनेम व पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • विवरण भरने के पश्चात आवेदन को सबमिट करना होगा
  • आवेदन सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आवेदक को निकालना है।
  • आवेदन सबमिट होने के 60 दिनों के अंदर आवेदक को किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच अपने समस्त दस्तावेज़ों के साथ जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र पर सत्यापन हेतु जाना होगा।
  • सत्यापन हो जाने के बाद अग्रसित कार्यवाही कर आवेदक को स्वयं सहायता भत्ता प्रदान कर दिया जायेगा।


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