ekYojana

पात्रता

  • डीडीयू-जीकेवाई का लक्ष्य समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं।
  • महिला अभ्यर्थियों, तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, तस्करी के शिकार, मैनुअल स्कैवेंजर, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति आदि के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
गरीबों की पहचान गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी) नामक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी । जब तक पीआईपी के माध्यम से गरीबों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की मौजूदा सूची के अलावा, निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाला आवेदक भी कौशल कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, भले ही ऐसे युवा बीपीएल सूची में न हों –
  • मनरेगा श्रमिक परिवारों के युवा जिनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य किया गया हो।
  • ऐसे परिवार का युवा जिसके पास आरएसबीवाई कार्ड है तथा जिसका विवरण कार्ड में अंकित है।
  • ऐसे परिवारों के युवा जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना/बीपीएल पीडीएस कार्ड जारी किए गए हैं।
  • ऐसे परिवार का युवा जिसके परिवार का कोई सदस्य एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो।
  • SECC, 2011 (जब अधिसूचित किया गया) के अनुसार ऑटो समावेशन मापदंडों के अंतर्गत आने वाले परिवार से युवा।

आवश्यक दस्तावेज़

  • सबूत की पहचान
  • उम्र का सबूत
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
  • मनरेगा कार्ड (यदि लागू हो)
  • आरएसबीवाई कार्ड (यदि लागू हो)
  • AAY कार्ड (यदि लागू हो)
  • एसएचजी पहचान (यदि लागू हो)
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एसटी/एससी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अपनी स्थिति के लिए उम्मीदवार द्वारा स्व-प्रमाणन (यदि लागू हो)

आवेदन कैसे करें

पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त कौशल पंजी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।



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