उपयोगकर्ता दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना, विशेष परियोजनाओं, प्रतिबंधों आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गयी है।
फ़ायदे
कौशल प्रशिक्षण: यह कार्यक्रम लाभार्थियों को कृषि, निर्माण, खुदरा और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण उद्योग-संबंधित है और लाभार्थियों को रोज़गार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है।
प्लेसमेंट सहायता: यह कार्यक्रम लाभार्थियों को संभावित नियोक्ताओं से जोड़कर प्लेसमेंट सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नौकरी खोजने की प्रक्रिया के दौरान भी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करता है, जैसे कि बायोडाटा लिखना और साक्षात्कार की तैयारी।
नियुक्ति के बाद सहायता: यह कार्यक्रम लाभार्थियों को उनकी नई नौकरियों में ढलने में मदद के लिए नियुक्ति के बाद सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में मार्गदर्शन, परामर्श और संसाधनों तक पहुँच शामिल हो सकती है।
करियर प्रगति सहायता: यह कार्यक्रम लाभार्थियों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए करियर प्रगति सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुँच शामिल हो सकती है।
उच्चतर नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन: यह कार्यक्रम लाभार्थियों को उच्च-वेतन वाली नौकरियों में नियुक्त करने के लिए पीआईए को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह प्रोत्साहन पीआईए को लाभार्थियों को उनके कौशल और अनुभव के अनुरूप नौकरियों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पात्रता
डीडीयू-जीकेवाई का लक्ष्य समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं।
महिला अभ्यर्थियों, तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, तस्करी के शिकार, मैनुअल स्कैवेंजर, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति आदि के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
गरीबों की पहचान गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी) नामक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी । जब तक पीआईपी के माध्यम से गरीबों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की मौजूदा सूची के अलावा, निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाला आवेदक भी कौशल कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, भले ही ऐसे युवा बीपीएल सूची में न हों –
मनरेगा श्रमिक परिवारों के युवा जिनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य किया गया हो।
ऐसे परिवार का युवा जिसके पास आरएसबीवाई कार्ड है तथा जिसका विवरण कार्ड में अंकित है।
ऐसे परिवारों के युवा जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना/बीपीएल पीडीएस कार्ड जारी किए गए हैं।
ऐसे परिवार का युवा जिसके परिवार का कोई सदस्य एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो।
SECC, 2011 (जब अधिसूचित किया गया) के अनुसार ऑटो समावेशन मापदंडों के अंतर्गत आने वाले परिवार से युवा।
आवश्यक दस्तावेज़
सबूत की पहचान
उम्र का सबूत
बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
मनरेगा कार्ड (यदि लागू हो)
आरएसबीवाई कार्ड (यदि लागू हो)
AAY कार्ड (यदि लागू हो)
एसएचजी पहचान (यदि लागू हो)
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एसटी/एससी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अपनी स्थिति के लिए उम्मीदवार द्वारा स्व-प्रमाणन (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें
पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त कौशल पंजी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।