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यह एक ऐसी योजना है, जो रेहड़ी-पटरी पर माल बेचने वाले विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी पर लोन देने, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नए अवसर प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य देशभर के रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों और छोटे व्यापारियों को सस्ती दरों पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  1. ब्याज सब्सिडी

    • लाभार्थियों को समय पर ऋण चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

    • यह सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

  2. ऋण की राशि

    • पहले चरण में ₹10,000 तक का ऋण।

    • समय पर पुनर्भुगतान करने पर अगली किश्त ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक उपलब्ध।

  3. डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन

    • लाभार्थी अगर डिजिटल लेनदेन करते हैं, तो उन्हें कैशबैक इनाम मिलता है।

  4. कोई गारंटी नहीं

    • ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।

    • इससे छोटे व्यापारियों को बिना जोखिम के अवसर मिलता है।

  5. कवर किए गए लाभार्थी

    • फल-सब्जी विक्रेता

    • रेहड़ी-पटरी वाले

    • चाय, पान, और अन्य छोटे ठेले वाले

    • शहरी सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी

उद्देश्य

  • स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

  • कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों से प्रभावित हुए व्यापार को फिर से पटरी पर लाना।

  • छोटे व्यापारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना

  • आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना।

योजना का लाभ

  • अब तक लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से लाभ मिला है।

  • इससे उनका व्यापार फिर से खड़ा हुआ और उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिली।

  • योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों की सामाजिक पहचान और सम्मान भी बढ़ाया है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जीवन बदलने वाली पहल है। यह न केवल उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल लेनदेन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाती है।

पात्रता

यह योजना 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में बिक्री का काम करने वाले सभी रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
  • वे रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्र / पहचान पत्र हैं।
  • ऐसे विक्रेता, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें विक्रय का प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है; ऐसे विक्रेताओं के लिए एक आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म की मदद से अस्थायी विक्रय प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। यूएलबी को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ऐसे विक्रेताओं को एक महीने की अवधि के भीतर तत्काल और सकारात्मक रूप से विक्रय और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र जारी करें।
  • ऐसे रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता, जो यू.एल.बी. पहचान सर्वेक्षण से छूट गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद माल बेचना शुरू किया है और जिन्हें यू.एल.बी / टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.वी.सी) द्वारा उस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) जारी किया गया है; तथा
  • यू.एल.बी की भौगोलिक सीमा में आसपास के विकास / अर्ध शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और जिन्हें यू.एल.बी / टी.वी.सी. द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) जारी किया गया है।

    आवेदन प्रक्रिया

    • URL पर जाएं
      https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
    • होमपेज पर ‘Apply for LOR’ बटन पर क्लिक करें।
    • आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। कैप्चा दर्ज करें और ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
    • आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करें।
    • ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद, आवेदकों को अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
    • आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, कैप्चा दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें
    • ‘Verify OTP’ बटन पर क्लिक करने से आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। ओ.टी.पी. दर्ज करें और ‘Verify’ बटन पर क्लिक करें।
    • ओ.टी.पी. सत्यापित हो जाने के बाद, आवेदक को एल.ओ.आर. आवेदन पत्र पर नेविगेट किया जाएगा।
    • ऋण आवेदन पत्र भरें और आगे बढ़ने के लिए ‘Submit’पर क्लिक करें। आवेदक ‘Save’पर क्लिक करके विवरण को आंशिक रूप से सहेज भी सकता है।
    • ‘Upload’ आइकन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • एक बार सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, ‘Submit’पर क्लिक करें।
    • घोषणा नीति से सहमत होने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और एल.ओ.आर. आवेदन पत्र जमा करने के लिए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
    • फॉर्म जमा होने के बाद एल.ओ.आर. आवेदन संख्या जेनरेट होगी और अनुरोध संबंधित यू.एल.बी. को भेजा जाएगा। अपने संदर्भ के लिए आवेदन संख्या संभाल कर रखें और ‘Done’ पर क्लिक करें
    • आवेदक विवरण देखने और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होगा। एल.ओ.आर. आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए ‘Download’ पर क्लिक करें।


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