- June 18, 2025
- Posted by: Ek Yojana
- Category: Jharkhand
झारखंड सरकार ने गरीब और बेघर नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे अबुआ आवास योजना 2025 के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को मदद करना है, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। योजना के तहत, जरुरतमंद परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है।
| योजना का नाम | अबुआ आवास योजना 2025 |
|---|---|
| शुरुआत की तारीख | 15 अगस्त 2023 (77वां स्वतंत्रता दिवस) |
| घोषणा की गई | पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा |
| वर्तमान अपडेट | नई लाभार्थी सूची 2025 जारी |
| योजना का उद्देश्य | गरीब और बेघर परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराना |
| आर्थिक सहायता राशि | ₹2.50 लाख (पांच किस्तों में) |
| लक्षित लाभार्थी | 8 लाख परिवार (31 मार्च 2026 तक) |
| पात्रता | झारखंड का मूल निवासी, पहले से पक्का मकान न हो, PMGAY का लाभ न लिया हो |
| प्रमुख लाभार्थी वर्ग | कच्चे मकानों में रहने वाले, बेघर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन (फॉर्म भरकर स्थानीय ब्लॉक में जमा) |
| नई सूची की उपलब्धता | 2025 में प्रकाशित लाभार्थी सूची |
| आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो |
| योजना की निगरानी | ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड |
| संपर्क और सहायता | ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा’ केंद्र |
अबुआ आवास योजना 2025 झारखंड
झारखंड सरकार ने गरीब और बेघर परिवारों के लिए अबुआ आवास योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के उन परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो अब तक कच्चे मकानों में रह रहे हैं या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) के लाभ से वंचित रहे हैं।
विशेषताएं
- इस योजना में जाति, वर्ग या समुदाय का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जरुरतमंद परिवार इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं।
- सरकार लाभार्थियों को ₹2.50 लाख तक की आर्थिक मदद पांच किस्तों में प्रदान करेगी।
- झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 8 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।
- हाल ही में 9 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम में 25,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि ट्रांसफर की गई।
पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:
- आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- योजना की सूची (2025 की नई लिस्ट) में नाम होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले, योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। यह फॉर्म आपको झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कार्यालयों से मिल सकता है।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, पता, परिवार के विवरण और आय संबंधी जानकारी को सही-सही भरें।
- भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र में आयोजित ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा’ कार्यक्रम में जमा करें। यह कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा चलाया जाता है।
- जमा किए गए फॉर्म को आपके नजदीकी ब्लॉक कार्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- फॉर्म जमा होने के कुछ घंटों के भीतर आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें आपके आवेदन की सफलता की पुष्टि होगी।