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बिहार में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। बिहार में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य दिव्यांगजनों को नौकरी के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

वित्तीय सहायता और सब्सिडी

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है, जिससे लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है
  • आयु सामान्यतः 18 से 55 वर्ष के बीच
  • परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल होते हैं।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषय शामिल होते हैं। इससे व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ती है।

विशेषताएं

  • योजना के तहत करीब 60 तरह के काम शुरू किए जा सकते हैं
  • जिन लोगों का चयन होगा, सरकार की ओर से 10 लाख रुपये मिलते हैं
  • 5 लाख रुपये की सब्सिडी आपको मिल जाएगी यानी माफ हो जाएंगे
  • बाकी 5 लाख रुपये भी बिना ब्याज के ही वापस देने हैं

जरूरी दस्तावेज

  1. जन्म प्रमाण पत्र
  2. बिहार का आधार कार्ड
  3. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
  4. दिव्यांगता प्रमाण पत्र


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