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कॉन्ट्रेक्टर सक्षम युवा योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इस योजना के तहत युवाओं को ठेकेदारी (Contractorship), निर्माण कार्य प्रबंधन और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना विशेष रूप से प्रशिक्षित और योग्य युवाओं को सरकारी एवं निजी परियोजनाओं में ठेकेदारी के अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

योजना का उद्देश्य

  • युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना।
  • निर्माण क्षेत्र में कुशल युवाओं को ठेकेदारी से जोड़ना।
  • बेरोजगारी कम करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
  • युवाओं को सरकारी विकास परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर देना।
  • स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

योजना के प्रमुख लाभ

  • ठेकेदारी कार्यों के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन।
  • तकनीकी एवं प्रबंधन कौशल का विकास।
  • सरकारी विभागों में पंजीकरण संबंधी सहायता।
  • स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि।
  • युवा उद्यमियों को निर्माण क्षेत्र में पहचान और अवसर।

पात्रता

  • हरियाणा का निवासी होना आवश्यक।
  • निर्धारित आयु वर्ग का युवा।
  • तकनीकी, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या निर्माण क्षेत्र से संबंधित योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता।
  • विभागीय नियमों के अनुसार अन्य पात्रता शर्तें लागू हो सकती हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

  • संबंधित विभाग या हरियाणा सरकार के अधिकृत पोर्टल पर आवेदन।
  • दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया।
  • चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

योजना का महत्व

यह योजना युवाओं को केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें निर्माण और विकास कार्यों में भागीदार बनाकर उद्यमिता की ओर अग्रसर करती है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवा ठेकेदारी क्षेत्र में प्रवेश कर आर्थिक रूप से सशक्त बनें और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें।



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