- March 28, 2026
- Posted by: Ek Yojana
- Categories: Latest Govt Schemes, Uttar Pradesh
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। Government of Uttar Pradesh द्वारा संचालित यह योजना सामूहिक विवाह के माध्यम से आर्थिक बोझ को कम करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने का काम करती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के खर्च से राहत देना और दहेज जैसी कुप्रथाओं को हतोत्साहित करना है। साथ ही, विवाह को सामाजिक सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न कराना भी इसका लक्ष्य है।
प्रमुख लाभ (Benefits)
- आर्थिक सहायता
प्रत्येक जोड़े के विवाह पर सरकार द्वारा लगभग ₹51,000 की सहायता दी जाती है। - विवाह आयोजन
सामूहिक रूप से विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार या प्रशासन द्वारा की जाती हैं। - आवश्यक सामग्री
नवविवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं (जैसे कपड़े, बर्तन आदि) भी प्रदान किए जाते हैं।
पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार आर्थिक रूप से कमजोर (BPL या निर्धारित आय सीमा के भीतर) होना चाहिए।
- यह योजना मुख्यतः SC/ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन ग्राम पंचायत, नगर निकाय या संबंधित जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- आवेदन के बाद सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
महत्व और प्रभाव
यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल विवाह का आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिकता की भावना भी मजबूत होती है।