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मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार की वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उम्र के कारण होने वाली कमजोरी और दिव्यांगता से निपटने के लिए आवश्यक सहायक उपकरण खरीदने तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने में आर्थिक सहायता देना है।

योजना के प्रमुख लाभ

  • पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एकमुश्त ₹3,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • राशि DBT के माध्यम से आधार-लिंक बैंक खाते में दी जाती है।
  • सहायता का इस्तेमाल आवश्यक सहायक उपकरण खरीदने और मानसिक स्वास्थ्य/योग संबंधी प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।

पात्रता

  • आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
  • आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पिछले 3 वर्षों में किसी सरकारी स्रोत से वही उपकरण मुफ्त में प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
  • राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय संबंधी स्व-घोषणापत्र
  • राशन कार्ड और जन्मतिथि का प्रमाण, जहां आवश्यक हो।

आवेदन कैसे करें

पात्र व्यक्ति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है।

संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के समक्ष ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करें।



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