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झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को कारोबार शुरू करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण और निर्धारित शर्तों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। झारखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, यह योजना अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग युवाओं के लिए है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रमुख लाभ

  • ₹25 लाख तक का ऋण: पात्र परियोजना और स्वीकृति के आधार पर व्यवसाय के लिए ऋण मिल सकता है।

  • 40% तक सब्सिडी: ऋण राशि का 40% या अधिकतम ₹5 लाख, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान है।

  • 6% वार्षिक ब्याज दर: योजना के प्रकाशित नियमों के अनुसार रियायती ब्याज दर लागू होती है।

  • ₹50,000 तक के ऋण पर गारंटर की छूट: निर्धारित नियमों के तहत इस सीमा तक गारंटर की आवश्यकता नहीं होती।

  • स्वरोजगार के लिए सहायता: दुकान, सेवा कारोबार, छोटे उद्योग या अन्य पात्र आय-सृजन गतिविधियों के लिए ऋण लिया जा सकता है।
    ध्यान दें कि यह पूरी तरह मुफ्त अनुदान नहीं है। यह सब्सिडी वाला ऋण है, जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार चुकाना होता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता

झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (JSTCDC) की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, योजना के लिए प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं।

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय या दिव्यांग श्रेणी में होना चाहिए।

  • परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • आवेदक सरकारी या अर्द्धसरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

  • पहले किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था से ऋण सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

कितनी सब्सिडी और कितना खुद का पैसा लगेगा?

ऋण राशि सरकारी सब्सिडी आवेदक का अंशदान
₹50,000 तक 40% तक शून्य
₹50,001 से ₹25 लाख तक 40% तक, अधिकतम ₹5 लाख परियोजना लागत का 10%

योजना के नियमों के अनुसार, ₹50,000 से अधिक के ऋण पर गारंटर या निर्धारित सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। ब्याज की गणना सब्सिडी घटाने के बाद बची ऋण राशि पर 6% वार्षिक दर से की जाती है। अंतिम स्वीकृति परियोजना और संबंधित निगम की जांच पर निर्भर करती है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:

  1. आधार कार्ड और आयु प्रमाण

  2. झारखंड का ऑनलाइन जारी निवास प्रमाणपत्र

  3. जाति प्रमाणपत्र

  4. परिवार का आय प्रमाणपत्र

  5. बैंक पासबुक की पहले पन्ने की कॉपी

  6. पासपोर्ट साइज फोटो

  7. प्रस्तावित व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट

  8. पैन कार्ड, जहां आवश्यक हो

  9. स्वघोषणा पत्र

  10. दिव्यांग आवेदक के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाणपत्र

  11. ऋण राशि के अनुसार गारंटर या सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज

₹50,000 से अधिक के ऋण के लिए व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट विशेष रूप से जरूरी है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण का विकल्प देखें।

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन और आवेदन भरें

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, निवास, आय, सामाजिक श्रेणी और प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण दर्ज करें।

स्टेप 3: दस्तावेज अपलोड करें

आवश्यक प्रमाणपत्र और परियोजना रिपोर्ट अपलोड करके आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

स्टेप 4: संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करें

पोर्टल के निर्देशों के अनुसार आवेदन का प्रिंटआउट संबंधित विकास निगम या जिला कल्याण कार्यालय में जमा करें। इसके बाद पात्रता और परियोजना की जांच की जाती है।

किन व्यवसायों के लिए ऋण मिल सकता है?

योजना के तहत आय बढ़ाने वाली पात्र गतिविधियों के लिए आवेदन किया जा सकता है, जैसे:

  • किराना या खुदरा दुकान

  • सिलाई, ब्यूटी पार्लर या अन्य सेवा व्यवसाय

  • मशीनरी आधारित छोटा उद्योग

  • पात्र परिवहन व्यवसाय के लिए वाहन

  • डेयरी, मुर्गीपालन और अन्य आय-सृजन गतिविधियां

शराब, हड़िया, ताड़ी जैसे नशीले पदार्थों से जुड़े कारोबार और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां योजना में शामिल नहीं हैं। परियोजना की स्वीकार्यता संबंधित निगम के नियमों पर निर्भर करेगी।

संपर्क और आधिकारिक जानकारी

  • योजना पोर्टल: cmegp.jharkhand.gov.in

  • JSTCDC वेबसाइट: jstcdc.org.in

  • JSTCDC कार्यालय, रांची: 0651-2552398

  • ईमेल: tcdc.jharkhand@gmail.com

आवेदन की उपलब्धता, बजट और ऋण स्वीकृति की वर्तमान स्थिति संबंधित विकास निगम या जिला कल्याण कार्यालय से जरूर जांचें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के पात्र युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए रियायती ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराती है। योजना के तहत ₹25 लाख तक का ऋण और अधिकतम ₹5 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है। आवेदन से पहले पात्रता, परियोजना लागत, अंशदान और ऋण चुकाने की शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी है।



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