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झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, विधवा एवं निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन और अन्य निर्धारित श्रेणियों के पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्य पात्रता शर्तें:

  • आवेदक झारखंड का निवासी हो।

  • वृद्धावस्था पेंशन के लिए सामान्यतः आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

  • निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संबंधित श्रेणी के नियम लागू होते हैं।

  • HIV/AIDS से प्रभावित पात्र व्यक्ति भी निर्धारित नियमों के तहत आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन के साथ पहचान, निवास और संबंधित श्रेणी का प्रमाण देना होता है।

सर्वजन पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?

झारखंड सरकार की योजना संबंधी प्रकाशित जानकारी में पात्र लाभार्थियों के लिए ₹1,000 प्रति माह पेंशन का उल्लेख है। भुगतान की वर्तमान दर और किसी विशेष श्रेणी पर लागू नियमों की पुष्टि संबंधित विभाग से करें।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए आम तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है:

  1. आधार कार्ड

  2. झारखंड का निवास प्रमाण पत्र

  3. आयु प्रमाण पत्र

  4. बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक

  5. मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचान प्रमाण

  6. विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

  7. दिव्यांगता पेंशन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र

  8. संबंधित श्रेणी का अन्य प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1: ऑनलाइन पोर्टल खोलें

झारखंड सरकार के JharSewa पोर्टल पर जाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा चुनें। यह सेवा ऑनलाइन और कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध है।

स्टेप 2: आवेदन फॉर्म भरें

अपना नाम, पता, आयु, बैंक विवरण और पेंशन की श्रेणी से संबंधित जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 3: दस्तावेज जमा करें

आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें या कियोस्क पर जमा करें। आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

स्टेप 4: सत्यापन कराएं

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और शहरी क्षेत्र के आवेदक अंचल अधिकारी (CO) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

सर्वजन पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?

  • आवेदन या सेवा की स्थिति जांचने का विकल्प देखें।

  • आवेदन संख्या और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

  • भुगतान संबंधी समस्या होने पर संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में संपर्क करें।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना जरूरतमंद नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। पात्र लाभार्थी अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले वर्तमान पेंशन राशि, पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय कार्यालय से जरूर जांच लें।



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