- October 29, 2026
- Posted by: Ek Yojana
- Categories: Jharkhand, Latest Govt Schemes
झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम करना और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकना है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को कक्षा 8वीं से 12वीं तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की आयु की पात्र युवतियों को एकमुश्त अनुदान भी दिया जाता है। योजना के तहत कुल संभावित सहायता ₹40,000 तक है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
| कक्षा या आयु | आर्थिक सहायता |
|---|---|
| कक्षा 8वीं | ₹2,500 |
| कक्षा 9वीं | ₹2,500 |
| कक्षा 10वीं | ₹5,000 |
| कक्षा 11वीं | ₹5,000 |
| कक्षा 12वीं | ₹5,000 |
| 18 से 19 वर्ष की आयु में एकमुश्त अनुदान | ₹20,000 |
| कुल संभावित सहायता | ₹40,000 |
यह राशि अलग-अलग चरणों में दी जाती है। कुल ₹40,000 का लाभ पाने के लिए संबंधित चरणों की पात्रता पूरी करना आवश्यक है।
योजना की पात्रता
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:
-
छात्रा झारखंड की स्थायी निवासी हो।
-
छात्रा सरकारी स्कूल या योजना के दिशानिर्देशों में शामिल मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ रही हो।
-
छात्रा के माता-पिता आयकरदाता न हों।
-
माता-पिता केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी या सेवानिवृत्त कर्मचारी न हों और उनसे पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करते हों।
-
18–19 वर्ष की आयु वाले एकमुश्त अनुदान के लिए संबंधित आयु और अन्य शर्तें पूरी हों।
योजना के नियमों और किसी विशेष परिस्थिति में मिलने वाली छूट की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल से करें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
-
छात्रा का आधार कार्ड
-
माता का आधार कार्ड
-
झारखंड निवास प्रमाण
-
छात्रा का जन्म प्रमाणपत्र
-
स्कूल में नामांकन या पढ़ाई का प्रमाण
-
बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक
-
माता-पिता के आयकरदाता न होने का स्वघोषणा पत्र
-
माता-पिता की मृत्यु होने पर संबंधित मृत्यु प्रमाणपत्र और अभिभावक संबंधी दस्तावेज, जहां लागू हों
अंतिम सूची आवेदन की श्रेणी और विभाग के निर्देशों के अनुसार तय होगी।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें?
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पोर्टल पर जाएं। यहां कक्षा 8वीं से 12वीं और 18–19 वर्ष की आयु वाली लाभार्थियों के लिए अलग-अलग आवेदन विकल्प उपलब्ध हैं।
छात्रा की व्यक्तिगत जानकारी, स्कूल, कक्षा और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
जरूरी प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें। आवेदन प्रक्रिया में स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र की सहायता भी ली जा सकती है।
पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। इसमें स्कूल सत्यापन, संबंधित अधिकारी की जांच और स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध होती है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
-
बालिकाओं को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
-
आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या कम करना।
-
बाल विवाह रोकने और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़े खर्चों में परिवार को आर्थिक सहयोग देना।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड की छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। पात्र बालिकाओं को कक्षा 8वीं से 12वीं तक मिलने वाली सहायता और 18–19 वर्ष की आयु में एकमुश्त अनुदान मिलाकर कुल ₹40,000 तक का लाभ मिल सकता है। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और दस्तावेजों की जांच करें तथा आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध ताजा निर्देशों का पालन करें।