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मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ₹5,100 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना के प्रमुख लाभ

  • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ₹5,100 की आर्थिक सहायता।
  • राशि का उपयोग साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, सैनिटरी नैपकिन एवं घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता है।
  • श्रमिक महिलाओं के जीवन स्तर और कार्य परिस्थितियों में सुधार का उद्देश्य।

पात्रता

  • आवेदक महिला निर्माण कार्य से जुड़ी श्रमिक हो।
  • हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • बोर्ड की सदस्यता सक्रिय एवं नवीनीकृत होनी चाहिए।


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