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बिहार सरकार हमेशा से किसानों की बेहतरी के लिए नई योजनाएं लाती रही है। इस बार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 के तहत किसानों को अपने निजी नलकूप स्थापित करने और मोटर पंप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना न केवल सिंचाई की समस्याओं को दूर करेगी बल्कि किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि करेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में नलकूप (बोरिंग) और मोटर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान करना है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025
उद्देश्य किसानों को नलकूप व मोटर पंप के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थी बिहार के किसान
नलकूप अनुदान ₹600-₹960/मीटर (15-70 मीटर गहराई तक)
मोटर पंप अनुदान 2-5 HP: ₹10,000-₹24,000
आवेदन मोड ऑनलाइन
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025
आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, भू-धारकता प्रमाण पत्र
शर्तें कृषि भूमि अनिवार्य, DBT के माध्यम से भुगतान
सीमाएं अतिदोहित व संकटग्रस्त क्षेत्र लागू नहीं
आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025

बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025” शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप (बोरिंग) और मोटर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान करना है। राज्य के लघु जल संसाधन विभाग के तहत यह योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सहायता दी जा रही है।

 उद्देश्य

बिहार सरकार हमेशा से किसानों की बेहतरी के लिए नई योजनाएं लाती रही है। इस बार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 के तहत किसानों को अपने निजी नलकूप स्थापित करने और मोटर पंप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना न केवल सिंचाई की समस्याओं को दूर करेगी बल्कि किसानों की उत्पादकता में भी वृद्धि करेगी।

पात्रता

  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान को राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसानों को आसानी और पारदर्शिता मिले।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

    लाभ

    इस योजना में किसानों को दो प्रमुख प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं:

    नलकूप (बोरिंग) के लिए अनुदान:

    • बोरिंग की गहराई 15 से 70 मीटर तक होनी चाहिए।
    • किसानों को श्रेणी के अनुसार प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा:
      • सामान्य वर्ग: ₹600 प्रति मीटर
      • पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग: ₹840 प्रति मीटर
      • अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग: ₹960 प्रति मीटर

    मोटर पंप के लिए अनुदान:

    • किसानों को 2 HP से 5 HP तक के मोटर पंप पर अनुदान मिलेगा।
    • अनुदान की राशि श्रेणी और मोटर पंप की क्षमता के आधार पर तय की गई है:
      • 2 HP मोटर पंप:
        • सामान्य वर्ग: ₹10,000
        • पिछड़ा वर्ग: ₹14,000
        • अनुसूचित जाति / जनजाति: ₹16,000
      • 3 HP मोटर पंप:
        • सामान्य वर्ग: ₹12,500
        • पिछड़ा वर्ग: ₹17,500
        • अनुसूचित जाति / जनजाति: ₹20,000
      • 5 HP मोटर पंप:
        • सामान्य वर्ग: ₹15,000
        • पिछड़ा वर्ग: ₹21,000
        • अनुसूचित जाति / जनजाति: ₹24,000

लाभ पाने की शर्तें

  • 4 से 6 इंच व्यास के नलकूप पर अनुदान मिलेगा।
  • नलकूप की गहराई 15 से 70 मीटर तक होनी चाहिए।
  • 2 से 5 HP क्षमता के मोटर पंप पर अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य भूमि है।
  • भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे राशि सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा होगी।
  • एक किसान को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।
  • यह योजना केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित और संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भू-धारकता प्रमाण पत्र
  • आवेदक की फोटो
  • नलकूप स्थल का फोटो

    Online Apply कैसे करें

    ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है। बस इन चरणों का पालन करें:

    • योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
    • “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” पर क्लिक करें।
    • अपना नाम, पता, आधार नंबर और भूमि से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
    • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
    • आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।


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