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कॉन्ट्रेक्टर सक्षम युवा योजना (Contractor Saksham Yuva Scheme) हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमा धारक युवाओं को प्रशिक्षित कर सरकारी ठेकेदार (Contractor) के रूप में तैयार करना है। योजना के तहत युवाओं को 90 दिनों का विशेष प्रशिक्षण, बिना ब्याज ऋण और सरकारी विकास कार्यों में ठेके लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

  • इंजीनियरिंग युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।
  • प्रशिक्षित ठेकेदार तैयार करना।
  • सरकारी विकास कार्यों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।
  • रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बनाना।

योजना के प्रमुख लाभ

  • 90 दिनों का प्रशिक्षण (थ्योरी एवं ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग)।
  • प्रशिक्षण के बाद ₹3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (एक वर्ष के लिए)
  • ₹25 लाख तक के सरकारी कार्यों का ठेका लेने की पात्रता।
  • हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा।
  • उद्यमिता और ठेकेदारी का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

पात्रता

  • हरियाणा का स्थायी निवासी।
  • आयु 18 से 40 वर्ष
  • B.E./B.Tech या इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक।
  • हरियाणा CET (ग्रुप C/D) मेरिट सूची में नाम।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID) होना आवश्यक।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  • CET ID एवं मेरिट सूची
  • इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार फोटो

आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक पोर्टल पर PPP ID या CET ID से लॉगिन करें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • पात्रता सत्यापन के बाद प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है।
  • प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और ठेकेदारी के लिए पंजीकरण कराया जाता है।

योजना का महत्व

यह योजना तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को सरकारी नौकरी का इंतजार करने के बजाय उद्यमी और सरकारी ठेकेदार बनने का अवसर देती है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है, निर्माण क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार होते हैं और राज्य में विकास कार्यों में युवाओं की भागीदारी बढ़ती है।



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