- April 18, 2026
- Posted by: Ek Yojana
- Categories: State Govt Schemes, Uttarakhand
उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को नियमित आय प्रदान करना है, जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण रोजगार नहीं कर पाते।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक समाज कल्याण योजना है। इस योजना के तहत दिव्यांग व कुष्ठ रोग से पीड़ित नागरिकों को सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। इस पैसे की मदद से दिव्यांगजन बिना किसी पर आश्रित हुए अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले नागरिकों को पेंशन दी जाती है।
द्देश्य
- दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना
- दिव्यांगजन अपनी बुनियाद जरूरतें पूरी करने के लिए किसी पर निर्भर न रहें
- दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक और मानसिक स्थिति में सुधार करना
पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए
- दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए (सरकारी अस्पताल या चिकित्सा बोर्ड से प्रमाणित)
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कैटैगरी में आता हो या फिर
- आवेदक की मासिक आय 4000 रुपये से ज्यादा न हो
- अगर आवेदक का बेटा या पोता 20 साल से ऊपर है, लेकिन परिवार में बीपीएल में है तो पेंशन मिलेगी
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र / BPL कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर
आवेदन कैसे करें?
STEP-1
- उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के ‘ऑनलाइन आवेदन’ टैब में ‘नया ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें
- अब आवेदन फॉर्म में योजना के रूप में दिव्यांग पेंशन चुनें
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही ढंग से भरें
STEP-2
- दिव्यांगता का विवरण भरें, जिसमें टाइप, कितने प्रतिशत दिव्यांगता है ये सब भरें
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या और जारी करने की तारीख को लिखें
- UDID प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम लिखें
STEP-3
- अगर कोई आश्रित सदस्य है तो उसकी जानकारी दें
- घर का पूरा पता लिखें, जिसमें गांव, मोहल्ला सब होना चाहिए
- अपने बैंक खाते की जानकारी (IFSC, Account Number, Branch) भरें
- बीपीएल फैमिली से जुड़ी जानकारियों को भरें, जैसे फैमिली आईडी
- अगर कोई पेंशन पहले से ले रहे हैं तो उसकी जानकारी दें
- Consent पर टिक करके, Captcha भरकर फॉर्म Submit कर दें
STEP-4
- फॉर्म भरने के बाद पासवर्ड मिलेगा, उसे नोट कर लें
- पोर्टल पर Online Application के टैब में से ‘आवेदक लॉग-इन’ पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें, मांगे गए सभी दस्तावेजों की PDF अपलोड करें
- PDF फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ठीक से पढ़ने में आने चाहिए
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना उन लोगों के लिए एक अहम सहारा है, जो अपनी शारीरिक सीमाओं के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। यह योजना उन्हें न केवल वित्तीय मदद देती है, बल्कि समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है।